Monday 22 January 2024 04:26 PM IST : By Gopal Sinha

क्या आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है

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अगर आप 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो आप वोटर आई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि चुनने का जो मौलिक अधिकार आपको दिया है, उसके लिए यह कार्ड आवश्यक है। यह अपने देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की उम्र के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह आपकी पहचान और आपसे जुडे़ अन्य विवरण को सत्यापित करता है। अपने देश में पहली बार वोटर आई कार्ड 1993 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन द्वारा जारी किया गया था। उस समय पेपर पर प्रिंट करके वोटर कार्ड को प्लास्टिक से लेमिनेट किया जाता था। 2015 से वोटर कार्ड पीवीसी कार्ड पर कलर वर्जन में जारी किए जाने लगे।

कौन बनवा सकता है वोटर आई कार्ड

  • कोई भी भारतीय नागरिक

  • 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी हो

  • उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी

  • आपको निर्वाचक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

वोटर आई कार्ड बनवाने से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज : वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए निवास के प्रमाण के तौर पर आवेदन के साथ पासपोर्ट, पानी या बिजली का बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट या आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न करनी होगी। उम्र के प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि मान्य हैं। पहचान के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक पासबुक, स्टूडेंट आई कार्ड या आधार कार्ड की प्रति दे सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन : चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा कर अपना राज्य सलेक्ट करें। उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पेज खुलेगा। पहली बार वेबसाइट का प्रयोग करने वालों को नए यूजर के रूप में स्वयं को रजिस्टर करना होगा। अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर जैसे डेटा भर कर अपना अकाउंट बनाना होगा। ईमेल पर लॉगइन की डिटेल आ जाएगी। आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद फॉर्म 6 सलेक्ट करें। उसमें अपने सभी व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद एक पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें। आपको नजदीकी मतदाता पहचान केंद्र पर अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ जा कर पहचान सत्यापित करना होगा।

ऑफलाइन आवेदन के लिए : चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड कर प्रिंट करा लें या स्थानीय चुनाव आयोग के ऑफिस से भी ले सकते हैं। फॉर्म 6 भर कर ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर नजदीकी मतदाता पंजीकरण दफ्तर में जमा करा दें। आपका वोटर आई कार्ड आपके घर के पते पर भेज दिया जाए।

क्या दर्ज होता है वोटर कार्ड में : कार्ड के फ्रंट पर मतदाता का नाम, उसके रिश्तेदार का नाम (पिता या माता), मतदाता की फोटो और मतदाता पहचान पत्र का नंबर होता है। कार्ड के पीछे मतदाता के निवास का पता, उसके निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख होता है। एक पार्ट नंबर भी होता है, जिसकी सहायता से आप मतदाता सूची का पता लगा सकते हैं।

वोटर कार्ड में करेक्शन : कभी वोटर कार्ड में कुछ गलतियां प्रिंट हो जाती हैं, जिन्हें ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भर कर देना होगा। इसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कराया जा सकता है। अगर पता बदला है, तो उसे भी कार्ड में बदलवाना आवश्यक है।

एक से अधिक वोटर कार्ड : जब आप किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से निवास बदल कर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में रहने चले जाते हैं, तो आप पिछले निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता नहीं रह जाते। ऐसे में आपको नए निवास स्थान वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए दोबारा पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद आपको नया वोटर कार्ड जारी किया जाएगा और पुराना कार्ड रद्द हो जाएगा। आप एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हो सकते। अगर आपने अपना पुराना कार्ड निरस्त नहीं कराया, तो उस कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है।