Friday 30 June 2023 05:49 PM IST : By Nishtha Gandhi

क्या ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास

हम सभी को कभी न कभी सरकारी और कानूनी कार्यवाही के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं वे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, कैसे व कहां बनते हैं?

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आज की डिजिटल दुनिया में इन कार्ड्स का महत्व बहुत अधिक है। इन्हें बनवाने के बाद संभाल कर रखना जरूरी है। आप चाहे छात्र हों, नौकरीपेशा हों, व्यवसायी हों, हाउसवाइफ हों, सीनियर सिटीजन हों या कुछ और, अपने पास कुछ जरूरी कागजात संभाल कर रखने चाहिए। हालांकि उम्र, पेशे और जरूरत के हिसाब से सबके लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हम सभी के लिए जरूरी होते हैं। आइए जानें, वे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें अपडेट करके रखना बेहद जरूरी है।

आधार कार्ड

क्यों जरूरी है- भारत में हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। इसके बिना आप ना तो बैंक में खाता खोल सकते हैं, ना ही मोबाइल का सिम कार्ड खरीद सकते हैं। यहां तक कि छोटे बच्चों का नर्सरी में एडमिशन भी नहीं हो सकता।ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जिन एप्स का इस्तेमाल आप करते हैं, उनके लिए भी आधार कार्ड से केवाईसी करवानी जरूरी होती है। आधार भारत के हर नागरिक का यूनीक और यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड है, जो हर जगह मान्य है। इसके बिना आप किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा सकते। हर व्यक्ति के आधार कार्ड में 12 अंकों का एक अलग नंबर होता है, जो सरकारी डाटाबेस में फीड होता है।

कैसे बनता है- आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकार समय-समय पर हर इलाके में कैंप लगाती है। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। इसके अलवा सरकारी मान्यताप्राप्त आधार एनरोलमेंट सेंटर में जा कर भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है।

-आधार बनवाने के लिए अपना पहचान पत्र और एड्रेस का प्रूफ ले जाना होता है। इसके लिए आप पासपोर्ट, पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी, बिजली या लैंडलाइन फोन का बिल समेत और भी कई फोटो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं।

-एप्लिकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका बायोमीट्रिक डाटा लिया जाएगा, जिसमें आपकी फोटो, दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स, आंखों की पुतली की फोटो भी ली जाएगी।

-आमतौर पर ये सारी औपचारिकताएं पूरी करने के 15-20 दिनों में आपका आधार कार्ड बन कर आ जाता है।

-नर्सरी एडमिशन के लिए भी बच्चों का आधार कार्ड बनवाना जरूरी होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार उनके माता या पिता के आधार से लिंक होता है। 5 साल के बाद उनका बायोमीट्रिक डाटा लिया जाता है। फिर 15 साल की उम्र के बाद उनका आधार दोबारा अपडेट करवाया जाता है।

वोटर कार्ड

क्यों जरूरी है-वोटर कार्ड, जिसे मतदाता पहचान पत्र भी कहा जाता है, 18 साल की उम्र के बाद बनता है। यह कार्ड आम चुनावों में वोट डालने के लिए जरूरी दस्तावेज है। हर आम चुनाव से पहले सरकार द्वारा नए वोटर कार्ड बनवाने या पुराने वोटर कार्ड को अपडेट करवाने के लिए निशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर बड़ी सरलता से आप वोटर आई कार्ड से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। भारत के स्थायी निवासी ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर भी आप ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।

कैसे बनता है- वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि देने होते हैं। वहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी या लैंडलाइन फोन का बिल, पासपोर्ट दे सकते हैं।

-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में फॉर्म 6 भरना है।

-आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा कर आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।

-फॉर्म सब्मिट करने पर आपको मोबाइल नंबर या मेल पर मैसेज आ जाएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। सारी जानकारी सही होने पर आवेदन करने के लगभग एक महीने के अंदर आपका वोटर कार्ड बन कर आपके घर पहुंच जाएगा।

-इस वेबसाइट पर आप अपने वोटर कार्ड का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कार्ड में कोई करेक्शन करवानी है या एड्रेस चेंज करवाना है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

पैन कार्ड

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क्यों जरूरी है-पहले पैन कार्ड सिर्फ वे लोग ही बनवाते थे, जो एक निर्धारित आय पर इनकम टैक्स भरते थे, लेकिन अब पैन कार्ड बनवाना हर व्यक्ति के लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वह बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त बचत स्कीम में पैसा इनवेस्ट नहीं कर सकता। बैंक में एफडी करवानी हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम का फायदा उठाना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, एलपीजी कनेक्शन लेना हो, बिजली या पानी का कनेक्शन लेना या हाउसिंग लोन लेना हो, सभी जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। प्राॅपर्टी खरीदने व बेचने के लिए भी पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है।

कैसे बनता है- पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी के पास जा कर फॉर्म 49ए भरना होगा।

-इस फॉर्म के साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आप वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का बिल, बिजली का बिल, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी, दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस की पासबुक जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं।

-इसके साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो भी अटैच करनी होगी।

-अगर किसी माइनर यानी 18 साल से उम्र के व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई करना हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के तौर पर माता या पिता में से किसी के डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं।

-ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप onlineservices.nsdl.com पोर्टल पर जा कर एप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें।

-सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है, जिसके आधार पर अपने पैन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आमतौर पर अप्लाई करने के 14-15 दिनों में पैन कार्ड आपके घर पहुंच जाता है।

पासपोर्ट

क्यों जरूरी है-पढ़ाई, घूमने-फिरने या फिर काम के लिए विदेश जाना हो, तो पासपोर्ट की आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यह कई सरकारी दफ्तरों में आपके आईडी प्रूफ के तौर पर भी काम आता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना आप देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।

कैसे बनता है- पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। इससे पहले आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे।

-अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर होम पेज पर रजिस्टर नाऊ पर क्लिक करें और लॉग इन करें।

-इसके बाद अप्लाई फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर जीईपी लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें।

-इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट करने के लिए आप ई बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं।

-इसके बाद एप्लिकेशन रसीद प्रिंट करें। इस पर अपॉइंटमेंट नंबर लिखा होता है। वैसे आपके पास एक मैसेज भी आएगा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र में इन दोनों में से कोई एक चीज दिखानी जरूरी होती है।