स्कूल बस हो या प्राइवेट कैब, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट व सीबीएसई ने निर्देश जारी िकए हैं। बच्चों के िलए स्कूल बस से अाना-जाना सबसे अासान है। स्कूल बस ना िमल पाने पर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल कैब्स का सहारा लेते हैं। स्कूल बस हो या प्राइवेट स्कूल कैब, इनमें

स्कूल बस हो या प्राइवेट कैब, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट व सीबीएसई ने निर्देश जारी िकए हैं। बच्चों के िलए स्कूल बस से अाना-जाना सबसे अासान है। स्कूल बस ना िमल पाने पर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल कैब्स का सहारा लेते हैं। स्कूल बस हो या प्राइवेट स्कूल कैब, इनमें

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स्कूल बस हो या प्राइवेट कैब, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट व सीबीएसई ने निर्देश जारी िकए हैं। बच्चों के िलए स्कूल बस से अाना-जाना सबसे अासान है। स्कूल बस ना िमल पाने पर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल कैब्स का सहारा लेते हैं। स्कूल बस हो या प्राइवेट स्कूल कैब, इनमें

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स्कूल बस हो या प्राइवेट कैब, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट व सीबीएसई ने निर्देश जारी िकए हैं।  


बच्चों के िलए स्कूल बस से अाना-जाना सबसे अासान है। स्कूल बस ना िमल पाने पर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल कैब्स का सहारा लेते हैं। स्कूल बस हो या प्राइवेट स्कूल कैब, इनमें लड़कियों से छेड़छाड़ होने, बच्चा पेरेंट्स के बजाय िकसी अनजान व्यक्ति को सौंप देने, एक्सीडेंट या उनकी सुरक्षा से जुड़े मामले अाए िदन होते रहते हैंं। इन बातों को ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल बोर्ड अॉफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल बसों व प्राइवेट स्कूल कैब्स के िलए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो इस प्रकार हैं-
⇛ स्कूल बस पीले रंग की होनी चािहए। स्कूल बस के सामने अौर पीछे की तरफ साफ शब्दों में ‘स्कूल बस’ िलखा होना चािहए। अगर यह िकराए पर ली गयी बस है, तो भी इस पर ‘अॉन स्कूल ड्यूटी’ िलखा होना चािहए। कैब के चारों अोर बीचोंबीच सुनहरे पीले रंग की 150 एमएम चौड़ी सुनहरे पीले रंग की लाइन होनी चािहए।
⇛ स्कूल बस पर स्कूल का नाम अौर टेिलफोन नंबर िलखा होना चािहए। बस में जीपीएस अौर सीसीटीवी का होना जरूरी है। स्कूल बस व कैब में इलेक्ट्रॉिनक स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स व फायर इक्सटिनग्विशर (अग्निशामक यंत्र) का होना भी जरूरी है। स्कूल बस व कैब की स्पीड 40 िकलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चािहए। बस की िखड़की पर िग्रल्स व दरवाजे पर मजबूत लॉक व कब्जे लगे होने चािहए।
⇛ बस में स्कूल बैग रखने के िलए सीट के नीचे जगह होनी चािहए। कैब में भी इन्हें बाहर लटका कर या छत पर कैिरअर पर नहीं रखा जाएगा।
⇛ बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, तो बस में बच्चों के बैठने के िलए परमिट की गयी क्षमता डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चािहए। 12 साल से अधिक अायु के बच्चे को बैठने के िलए पूरी सीट िमलेगी। स्कूल बस में एक अटैंडेंट होना चािहए।
⇛ स्कूल बस ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल के िलए भारी वाहन चलाने का अौर स्कूल कैब ड्राइवर के पास कम से कम 4 साल के िलए हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस होना चािहए। ड्राइवर का पहले कभी अोवरस्पीड, शराब पी कर गाड़ी चलाने के िलए चालान ना हुअा हो।
⇛ स्कूल बस ड्राइवर के पास उसकी बस से जानेवाले बच्चों की पूरी िलस्ट होनी चािहए, िजसमें उसका नाम, क्लास, घर का पता, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान अािद के बारे में जानकारी होनी चािहए। बस ड्राइवर या अटैंडेंट, बच्चे को तय पॉइंट से ही चढ़ाएं या उतारें।   
⇛ बच्चों के पेरेंट्स को अाई कार्ड जारी िकए जाएं। वे बच्चे को स्कूल बस में चढ़ाने या लाते समय कार्ड साथ ले कर अाएं। पेरेंट्स लेने नहीं अा सकते हैं, तो एसएमएस भेजें अौर िकसी अन्य व्यक्ति को बच्चे को तय पॉइंट से लाने की िजम्मेदारी सौंपें।
⇛ किंडरगार्डन के बच्चे को लेने के िलए कोई नहीं अाता है, तो बस ड्राइवर उसे वापस स्कूल ले कर जाए अौर पेरेंट्स को बुलाया जाए।
⇛ स्कूल बस के ड्राइवर अौर कंडक्टर को िकसी एेसी व्यक्ति को बस में चढ़ाने की अनुमति नहीं है, िजसका स्कूल से कोई लेना-देना ना हो।
⇛ पेरेंट्स को अधिकार है िक वे स्कूल बस के सुरक्षा संबंधी िनयमों को सुनिश्चत करने के िलए उसमें सफर कर सकते हैं।           
िदल्ली की हेल्पलाइन
स्कूल बस व कैब पर कंट्रेाल रखने की िजम्मेदारी राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट िवभाग की है। िदल्ली में ट्रांसपोर्ट विभाग का हेल्पलाइन नंबर है ः 42-400-400
⇛ नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैिफक पुिलस को फोन पर िशकायत कर सकते हैं ः 011-2584-4444
⇛ ट्रांसपोर्ट िवभाग के कमिश्नर को इस पते पर िलख सकते हैं ः कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट िडपार्टमेंट, िदल्ली सरकार, 5/9, अंडर िहल रोड, िदल्ली-110054, फोन : 011-2393-3829, वेबसाइट ः www.transport.delhigovt.nic.in